बस्ती। हाईकोर्ट प्रयागराज में समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा की जनहित याचिका पर आज टोल प्लाजा चौकड़ी की वैधता को लेकर होने वाली सुनवाई टल गई कारण हापुड़ में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज मामले में ठोस कार्रवाई न होने के चलते अधिवक्ता काफी दिनों से न्यायिक कार्य छोड़कर हड़ताल पर हैं जिससे आम जनता को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है । चूंकि टोल मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रयागराज को करना था किन्तु हापुड़ लाठीचार्ज मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई शुरू हुई। जो कि पूरे दिन चली मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों की एफआईआर दर्ज न करने पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।
अब टोल मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी ऐसे में नियमों के विपरीत टोल स्थापित करने व दशकों से समाजसेवी के प्रार्थना पत्र पर कोई ठोस कार्यवाही न करने को लेकर कोर्ट द्वारा पिछले 8अगस्त को जारी नोटिस का ज़बाब देने से जिम्मेदारों को कुछ दिनों की राहत मिल गई है देखना है शेष एक सप्ताह में समाजसेवी द्वारा उठाए गए समस्याओं का जिम्मेदार कितना समाधान करेंगे व आने वाले दिनों में क्या ज़बाब देंगे इतना तो तय है कि मानक विरुद्ध टोल स्थापित कर टोल वसूली वह तालाब की जमीन पर निर्माण मामले में तमाम लोगों की भूमिका संदिग्ध है जिसको लेकर न्यायालय को संतुष्ट करना मुश्किल होगा। ये जानकारी श्री पाण्डेय के अधिवक्ता कन्हैयालाल तिवारी ने फोन के माध्यम से दी है।
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