गोरखपुर। थानाध्यक्ष गीड़ा द्वारा गैंग लीडर अभियुक्ता सीतांजली पत्नी स्व0 रामानन्द निवासी मल्हीपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर जिनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी है । उक्त गैंग का लीडर रामकेवल साहनी स्वयं है जो स्वयं व अपने गिरोह के अन्य 02 सदस्यों (सहअभियुक्त) बृजमोहन विश्वकर्मा उर्फ झिनक पुत्र राजाराम विश्वकर्मा निवासी रामपुर पाण्डेय थाना खजनी जनपद गोरखपुर और अभिषेक चौहान पुत्र रुपेश चौहान निवासी रामपुर पाण्डेय थाना खजनी जनपद गोरखपुर हाल मुकाम अर्जुन नगर, भोपाल प्रदेश मध्य प्रदेश के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से एक संगठित गिरोह बनाकर हत्या जैसा जघन्य अपराध किया गया है । गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जन मानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं हत्या जैसे अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त कर थाना गीड़ा जनपद गोरखपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रभावी कार्यवाही करते हुए गैंग लीडर सीतांजली व गिरोह के 02 अन्य सदस्य के विरुद्ध थाना स्थानीय पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मु0अ0सं0 571/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया ।
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