बस्ती। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 09 सितम्बर को जनपद न्यायालय, कलेक्टेªट न्यायालय एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में किया जायेंगा। उक्त जानकारी अपर जिलाधिकारी कमलेश चन्द्र ने दी है।
उन्होने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा-138 से संबंधित मामलें, बैंक वसूली से संबंधित मामलें, मोटर दुर्घटनाओं से संबंधित प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वादों, पारिवारिक वादों, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वादों, विद्युत एवं जलकर विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), सर्विस में वेतन संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्तिक लाभों से संबंधित विवाद, राजस्व संबंधी वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्यायादेश, विशिष्ट वाद) एवं उक्त के अतिरिक्त ऐसे अन्य प्रकार के जिन वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर हो सकता है। ऐसे समस्त वादों को अधिक से अधिक संख्या में चिन्हित कर निर्धारित प्रारूप पर उक्त की सूचना/सूची आगामी 05 सितम्बर तक उनके कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
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