संत कबीर नगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रभारी जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार-तृतीय के निर्देश पर आज 17.07.2023 को तहसील धनघटा के श्रीमती शंकरदेई बालिका विद्यालय, धनघटा में महिलाओं के हित संरक्षण व उनके अधिकारों के सम्बन्ध में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। जिसकी अध्यक्षता अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विकास गोस्वामी द्वारा की गई। श्री गोस्वामी ने शिविर को सम्बोधित करते हुए महिलाओं को प्राप्त मुफ्त कानूनी सहायता, यौन उत्पीड़न से बचाव, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने, पुरूषो के समान पारिश्रमिक का लाभ आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होने कहा कि महिलाओं को कन्या भू्रण हत्या, मानव तस्करी, यौन शोषण, लिंग के आधार पर परेशान करना तथा दुष्कर्म जैसे किसी भी अत्याचारों का शिकार होने पर पीड़िता अपना प्रार्थना पत्र जिला प्राधिकरण अथवा तालुका विधिक सेवा समिति में देकर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती है। इसी क्रम में तहसीलदार धनघटा रत्नेश तिवारी द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उ0प्र0 राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बैंकिग कारस्पोडेंट सखी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, राष्ट्रीय पोषण मिशन आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार शुक्ल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य कुसुम द्विवेदी, प्रबन्धक पीयूष पाठक, डिप्टी जेलर
गीतारानी, अधिवक्ता अरूण कुमार श्रीवास्तव, सुनीता गुप्ता, गुलसन तिवारी, पराविधिक सवयं सेवक लल्लन, मंजूरानी शर्मा, रीता राहुल, बलदेव, शैलेन्द्र, त्रिलोकी, मुलायम, नीरज समेत तमाम आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा बहुए एवं विद्यालय की छात्रायें मौजूद रहीं।
Monday, July 17, 2023

महिलाओं हेतु आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर
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