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Sunday, July 23, 2023

जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक कर दिये आवश्यक निर्देश

पटना। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में शनिवार को शिक्षा विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। सर्वप्रथम जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के पाँच शाखा है। स्थापना, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा, योजना एवं लेखा, पीएम पोषण योजना। कार्यक्रम पदाधिकारी के 5 स्वीकृत पद हैं। जिसमें पाँचों रिक्त हैं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के 5 स्वीकृत पद हैं।जिसमें एक कार्यरत है और चार रिक्त है।


प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के दस स्वीकृत पद में 6 कार्यरत और 4 रिक्त है। प्राथमिक विद्यालय 01 से 05 तक के 754 विद्यालय है। शिक्षकों की संख्या 7224, छात्र-छात्राओं की संख्या 356838 है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 09 से 12 तक के 106 विद्यालय है और 01 से 12 तक के विद्यालय की संख्या 59 है। शिक्षकों की संख्या 1471 एवं छात्र-छात्राओं की संख्या 9192 है। 01 से 08 तक के मदरसा की संख्यां 13 है। 01 से 05 तक के मदरसों की संख्या 02 है और सहायता प्राप्त की संख्या 01 है। शिक्षकों की संख्या 49 है। छात्र-छात्राओं की संख्या 918 है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 96 विद्यालय में से 10 विद्यालयों को भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि प्राप्त हो गयी है। शेष 86 विद्यालयों के भवन निर्माण की अधियाचना राज्य कार्यालय को समर्पित की गई है।

माननीय न्यायालय संबंधी वादों की अद्यतन स्थिति सी.डब्लू.जे.सी. वादों की संख्या 74 है। जिसमें 18 वादों को निष्पादित कर दिया गया है। एम.जे.सी. में वादों की संख्या 08 है। जिसमें 05 निष्पादित है। एल.पी.ए. में से 18 वादों की संख्या में 02 निष्पादित है। जिला पदाधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी वादों ससमय निष्पादित कराने का निर्देश दिया गया। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रोत्साहन योजनान्तर्गत मैट्रिक प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को मो॰ 10000 रूपये की दर से एवं द्वितीय श्रेणी के उत्तीर्ण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कोटि के छात्र-छात्राओं को मो॰ 8000 रूपये की दर से राशि डी.बी.टी. के माध्यम से उनके खाते में राज्यस्तरीय कार्यालय द्वारा हस्तांतरित की जाती है। उक्त मद में अवशेष राशि लंबित रहने पर असंतोष व्यक्त करते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/लेखापाल एवं डाटा इन्ट्री ऑपरेटर का मिसमैच डाटा सुधार होने तक वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया गया एवं उक्त कार्य में सहयोग नहीं करने वाले प्रधानाध्यापकों पर आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उक्त मामले का निष्पादन की अंतिम तिथि दिनांक 25.07.2023 निर्धारित की गई है।

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