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Tuesday, July 4, 2023

पाक प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपित के घर को कुर्क हुआ

अमृतसर। बिक्रमजीत और मनिंदर के घर को आतंकवाद की आय के रूप में नामित करने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत कुर्क किया गया था। दोनों भाइयों को पहले मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था।


राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपित दो भाइयों के पंजाब के अमृतसर स्थित घर को कुर्क कर लिया है, जिसकी एजेंसी 2020 से जांच कर रही है।

आवासीय संपत्ति बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ ​​मनी की है। एनआईए ने कहा कि संपत्ति को 'आतंकवाद की आय' के रूप में नामित करने के बाद गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 25 (1) के तहत संलग्न किया गया है।

दोनों भाइयों को पहले इस मामले में एनआईए ने गिरफ्तार किया था, जो पाकिस्तान से भारत में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की तस्करी के लिए एक नार्को आतंकी मॉड्यूल द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है।

एनएसए ने बताया कि सीमा पार से आयातित सेंधा नमक की आड़ में ड्रग्स की तस्करी की जा रही थी। तस्करी की गई दवाओं की बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग पंजाब में चल और अचल संपत्ति बनाने के अलावा कश्मीर घाटी में हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वित्त पोषित करने के लिए किया जा रहा था।

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