- डीएम प्रियंका ने कहा : मतदान की गोपनीयता बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक का कर्तव्य
बस्ती। मतदान की गोपनीयता बनाये रखना प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी एवं नागरिक का कर्तव्य है। इसका उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर तीन माह की सजा एवं जुर्माना लगाया जायेंगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन ने दी है। वे कलेक्ट्रेट सभागार में पीठासीन अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण को सम्बोधित कर रही थी। आज दोनों पालियों में लगभग 400 पीठासीन अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अन्तर्गत मतदान की गोपनीयता बनाये रखने का प्रावधान किया गया है।
उन्होने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान कराना मतदान पार्टी के प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी का दायित्व है। मतदान पार्टी में एक पीठासीन अधिकारी तथा तीन मतदान अधिकारी तैनात किए गये है। इसमें एक महिला कर्मचारी भी रहेंगी। उन्होने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि टीम भावना से कार्य करते हुए सफलता पूर्वक मतदान सम्पन्न कराये।
जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी पीठासीन अधिकारियों को मतपेटिका सील करने का निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया वीडियों दिखाया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान की शुचिता, मतपेटिका सील करने पर निर्भर है। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। सभागार में प्रशिक्षण के बाद सभी पीठासीन अधिकारियों को मतपेटिका सील करने की कार्यवाही करायी गयी।
उन्होने कहा कि मतदान पार्टी मतदेय स्थल पर किसी भी व्यक्ति का अतिथ्य स्वीकार नही करेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि मतदेय स्थल के 100 मीटर के भीतर कोई वाहन ना आये, किसी दल का पोस्टर, बैनर ना लगे तथा पीठासीन अधिकारी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर रखेंगे। मतदान अवधि में प्रत्याशी, उसका चुनाव अभिकर्ता तथा पोलिंग एजेण्ट में से कोई एक मतदेय स्थल पर उपस्थित रह सकेंगा।
सीडीओ व कार्मिक प्रभारी डा. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि मतदाता पहचान के लिए बूथ लेविल आफिसर (बी.एल.ओ) मतदान के दिन मतदेय स्थल पर तैनात रहेंगे। वरिष्ठ नागरिक, बच्चा गोद लिए महिला तथा दिव्यांग को मतदान कराने में प्राथमिकता दें। मीडिया कर्मी केवल मतदान के लिए लाइन में लगे मतदाताओं की फोटों ले सकेगें, मतदेय स्थल के भीतर की फोटो नही।
उन्होने कहा कि मतदाता की अंगुली पकडे़ बिना अमिट स्याही इस प्रकार से लगायी जायेंगी कि स्किन एंव नाखून पर प्रदर्शित हों। पीठासीन अधिकारी नियमित रूप से डायरी लिखते रहेंगे तथा इसमें प्रत्येक छोटी-बड़ी घटना का विवरण दर्ज करेंगें। प्रत्येक दो घण्टे पर मतदान प्रतिशत सेक्टर मजिस्ट्रेट को बतायेंगे।
प्रशिक्षण अधिकारी डा. विजय प्रताप यादव ने बताया कि मतदान 11 मई को प्रातः 07 बजे से सायं 06 बजे तक सम्पन्न होंगा। इस मतदान में चौलेंज वोट के लिए 05 रूपये जमा कराया जायेंगा। पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि कोई कर्मचारी या सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति एजेण्ट नही बनेंगा। एजेण्ट बनने के लिए उस पोलिंग स्टेशन का मतदाता होना अनिवार्य है। एजेण्ट पहचान पत्र को बैज के रूप में लगायेंगे। प्रशिक्षण के दौरान उन्होने चौलेंज वोट, टेण्डर वोट के बारे में जानकारी दिया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान समाप्ति पर सांविधिक व असांविधिक तथा अन्य पैकेट तैयार करने के बारे में जानकारी दिया गया।
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