बस्ती। मिनी औद्योगिक आस्थान व औद्योगिक आस्थान योजनान्तर्गत औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं रोजगार सृजन हेतु आवश्यकतानुसार भूखण्डो का आवण्टन किया जाता है। उक्त जानकारी उपायुक्त उद्योग हरेन्द्र प्रताप ने दी है। उन्होने बताया कि जिलाधिकारी श्रीमती प्रियंका निरंजन की अध्यक्षता में सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि ऐसे सभी आवेदक जिनका भूखण्ड आवण्टन आदेश जारी हुआ है, उन्हे लीजडीड की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु 02 सप्ताह का समय दिया जाय एवं उक्त अवधि में यदि उद्योग स्थापना की कार्यवाही उनके द्वारा पूर्ण नही की जाती है, तो उक्त भूखण्ड आवण्टन आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
उन्होने ऐसे सभी आवेदक जिनको भूखण्ड आवण्टन आदेश जारी किया गया है एवं उनके द्वारा लीजडीड पंजीयन आदि की कार्यवाही अभीतक पूर्ण नहीं की गयी है। उन्हें अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे 02 सप्ताह के अन्दर लीजडीड पंजीयन कराते हुए उद्योग स्थापना की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ करना सुनिश्चित करें। अन्यथा कि स्थिति में उनका भूखण्ड आवण्टन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
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