बस्ती। आज एएचटीयू टीम द्वारा थाना पुरानी बस्ती व थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत शहर के विभिन्न मुख्य चौराहों पर रेलवे स्टेशन पर बाल भिक्षावृत्ति और गुटखा व तंबाकू आदि मादक पदार्थ बेचने और बेचने के लिए देने वालों की और वर्कशॉप पर काम करने वाले बालकों की चेकिंग की गयी तथा संदिग्ध व्यक्तियों को हिदायत किया गया कि 18 वर्ष के कम आयु के बालकों को किसी भी दशा में बाल भिक्षावृत्ति न करायें और पान, गुटखा तंबाकू आदि मादक पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों को हिदायत किया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बालकों को मादक पदार्थ ना तो खाने के लिए दिए जाएं और ना ही बेचने के लिए दिया जाए। ऐसा करना, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 77 व 78 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
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