लखनऊ। उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी और उसके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ प्रदेश के गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामले में आज का फैसला टल गया है। अब इस मामले में 29 अप्रैल को फैसला होगा और सजा का ऐलान हो सकता है। इस मामले में कोर्ट में 1 अप्रैल को अधिवक्ताओं व गवाहों की बहस हो चुकी है। इन दोनों पर प्रथम दृष्टया आरोप भी तय हो चुका है। अब कोर्ट मामले में 29 अप्रैल को सजा का एलान कर सकता है। गौरतलब है कि मुख्तार अंसारी पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण, हत्या कांड, कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंगचार्ट बनाने का मामला दर्ज है। सांसद अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया था। 2005 में तत्कालीन बीजेपी विधायक कृष्णानन्द राय की हत्या हुई थी। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर यह हत्याकांड हुआ था। जहों राय सहित 7 लोगों की हत्या हुई थी। जिसके बाद अफजाल और माफिया मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसी मामले पर ट्रायल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है। इस पर आज यानी शनिवार को कोर्ट अपना फैसला सुनानेवाला था।
इस मामले में गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर हैं। अदालत ने 23 सितंबर 2022 को मुख्तार और अफजाल के खिलाफ आरोप तय किया था। अभियोजन की तरफ से 12 जनवरी को प्रथम गवाह रिटायर इंस्पेक्टर राम दरस यादव की गवाही पूरी होने के बाद 14 फरवरी को दूसरे गवाह सूर्य प्रकाश यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की ओर से 21 फरवरी को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। बाद में बहस पूरी की गई और न्यायालय ने फैसला सुरक्षित कर लिया।
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