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Saturday, April 15, 2023

जनपद में धारा-144 लागू

बस्ती। नगर निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे जनपद में धारा-144 लागू कर दी गई है। उक्त जानकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट कमलेश चंद ने दी है। उन्होंने बताया कि इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


उन्होने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नही होंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा, जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि में भाग लेना हो। कोई भी सभा करने से पूर्व संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होंगी।

उन्होने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का प्रतिबन्धित व अवैध अस्त्र-शस्त्र जैसे आग्नेयास्त्र, बन्दूक, पिस्टल, राइफल, रिवाल्वर, तलवार, कटार, गुप्ती, चाकू, लाठी, स्टिक, भाला, बरछा, फरसा, गड़ासा एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ जैसे हथगोला, बारूद, तेजाब आदि लेकर नही चलेंगा। उन्होने कहा कि लाइसेंसी शस्त्र धारको को खुलेआम शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबन्धित किया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से अफवाह नही पैदा करेंगा और ना ही अफवाहों को फैलायेंगा। कोई भी सार्वजनिक स्थलों अपने भवनों अथवा छतों पर कंकड़, पत्थर, खाली बोतल का संग्रह नही करेंगा।

उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही करेगा। कोई भी व्यक्ति या वर्ग इस प्रकार के पोस्टर, पर्चे न तो लगायेगा और न बाटेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष में उत्तेजना फैले या आपत्ति हो। कोई व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन द्वारा कोई ऐसा धरना प्रदर्शन, घेराव या चक्का जाम आदि नही आयोजित करेगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष के व्यक्तियों को आघात पहुचें तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो।

उन्होने बताया कि मत प्राप्त करने के लिए जातिगत या साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जायेगी। मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप में नहीं किया जायेगा। समस्त राजनैतिक दल और उम्मीदवार कर्तव्य निष्ठा पूर्वक ऐसे समस्त क्रियाकलापों से दूर रहेगे जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट प्रथायें और अपराध है, यथा मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को डराना-धमकाना, मतदाताओं का प्रतिरूपण मतदान केन्द्रो से 100 मीटर के भीतर मत देने की संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घण्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाना आदर्श आचार संहिता का उल्लघन है।

उन्होने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी व्यक्ति की भूमि भवन अहाते आदि में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दण्ड खड़ा करने बैनर टांगने सूचना चिपकाने, नारे आदि लिखने की अनुमति नही होंगी। उम्मीदवार किसी भी संख्या में वाहनों (दो पहिया वाहन सहित समस्त मैकानाइज्ड व मोटोराइज्ड वाहन) का संचालन निर्वाचन के प्रचार-प्रसार के लिये करा सकते है, किन्तु उन्हें ऐसे वाहनों के संचालन के लिये रिटर्निंग अधिकारी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा और उन्हे रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मूल रूप में (न कि फोटो प्रतिलिपि में) जारी किये गये परमिट को वाहन के शीर्ष भाग पर प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा। उक्त परमिट पर उस उम्मीदवार की वाहन संख्या और उसका नाम अंकित करना होगा, जिसके पक्ष में परमिट जारी किया गया हो।

उन्होने बताया कि राजनैतिक प्रचार-प्रसार और रैलियों हेतु पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात्रि में लाउडस्पीकरों का प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक नहीं किया जायेगा। सार्वजनिक सभायें रात्रि 10ः00 बजे के पश्चात् और प्रातः 06ः00 बजे के पूर्व बिना अनुमति के नहीं की जायेगी। किसी भी व्यक्ति को मतदान के दिन मतदान केन्द्र के निकट शस्त्र अधिनियम 1959 में यथा परिभाषित किसी शस्त्र को ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

उन्होने कहा कि राजनैतिक दलों धार्मिक संगठनों तथा समस्त विभागों के समस्त सरकारी सेवको तथा मान्यता प्राप्त संघ व महासंघ व परिसंघ को धरना, सांकेतिक प्रदर्शन अथवा हड़ताल का आयोजन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेंगा, जिससे किसी जाति विशेष अथवा धर्म विशेष व्यक्तियो को आघात पहुॅचे तथा कानून एवं शान्ति व्यवस्था कुप्रभावित हो। धारा-144 का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।      

उन्होने बताया है कि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों, सिक्ख समुदाय के धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने, बूढे व दिव्यांग के छड़ी व लाठी का प्रयोग कर सकते है। यह आदेश शव यात्रा, वैवाहिक कार्यक्रम करने वाले लोगो पर लागू नही होंगा परन्तु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी।



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