कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी मंडलायुक्त, अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस महानिरीक्षक /पुलिस उपमहानिरीक्षक रेंज, पुलिस आयुक्त, लखनऊ ,गौतमबुधनगर, कानपुर, वाराणसी एवं समस्त जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश को दिया है। A- बंद व खुले स्थानों के लिए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या - कोविड-19 के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल तथा अपेक्षित सावधानियां बरतने के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक ,खेल ,मनोरंजन ,शैक्षिक , सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था अग्रिम आदेशों तक निम्नबत होगी 1- किसी भी बंद स्थान यथा हाल /कमरे की निर्धारित क्षमता का 50% किंतु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क ,सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ 2- खुले स्थान मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50% से कम क्षमता तक किंतु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैंड वॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ B- कोविड-19 से बचाव हेतु प्रदेश के सभी विभागों के समस्त स्तरों के कार्यालयों में यथा कलेक्ट्रेट ,तहसील ,विकास भवन, ब्लॉक , पुलिस के समस्त कार्यालय ,थाना आदि एवं औद्योगिक इकाइयों में कोविड-19 डेस्क स्थापित किए जाने के संबंध में : जिन कार्यालयों में अभी तक कोविड-19 स्थापित नहीं किया गया है उन्हें तत्काल स्थापित करते हुए उन कार्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों प्रभारी का उत्तरा दायित्व निर्धारित किया जाए। C- कोरोना कर्फ्यू के संबंध में दिशा-निर्देश कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण हेतु यह निर्देश दिए गए थे कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक कोरोना केसेस पाए जा रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव करोना केसेस की संख्या 500 से अधिक है ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित करने के उद्देश्य से रात्रि 9:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक रात निषेधाज्ञा लागू करने पर विचार कर लिया जाए। करोना कर्फ्यू का प्रभावी अनुपालन जिले के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं चेकिंग किया जाए। D- उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 20 20 के विनियम 15 का अनुपालन किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश महामारी कोविड-19 नियमावली 2020 के विनियम 15 के अंतर्गत मांस का उपयोग कराने का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक पुलिसकर्मी भी मास्क एवं हैंड ग्लब्स का अनिवार्य रूप से उपयोग करेंगे। E- जनपदों में स्थापित पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम को क्रियाशील बनाए रखने तथा कोविड-19 से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रभावी कार्यवाही कराने के संबंध में कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु जनपदों में पी0 ए0 सिस्टम स्थापित किए गए हैं। उक्त के संबंध में जनपदों में 6 विभाग (गृह, राजस्व, स्वास्थ्य, नगर विकास, पंचायती राज एवं परिवहन विभाग) द्वारा पीए सिस्टम लगाए गए हैं साथ ही लगाए गए स्थलों की क्रियाशीलता का अनुश्रवण भी किया जा रहा है। वर्तमान में पी एस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 महामारी से बचाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में जन जागरूकता के संबंध में प्रचार प्रसार किए जाने तथा उक्त प्रयासों को और अधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है । प्रमुख सचिव ने कहा है कि जनपदों में स्थापित समस्त पी 0ए0 सिस्टम को तत्काल क्रियाशील कराते हुए यह भी ध्यान रखा जाए कि सभी पी एस सिस्टम सदैव क्रियाशील रहे । साथ ही स्थापित पी एस सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों/ सुझाव के साथ-साथ कोविड के वैक्सिनेशन के सम्बंध में प्रभावी प्रचार-प्रसार भी कराया जाए । यह भी निर्देशित किया जाता है कि जनपदों में स्थापित समस्त स्टेटिक/ वाहनों पर लगे तथा क्रियाशील पी ए सिस्टम के संबंध में सूचना जनपदों के इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से गृह विभाग को प्रतिदिन उपलब्ध कराने का कष्ट करें। F- रेलवे स्टेशनों पर कोविड-19 के संक्रमण को रोके जाने के संबंध में रेलवे स्टेशन पर कोविड-19 के संक्रमण से पूर्व सतर्कता बरती जानी आवश्यक है अतः इसके नियंत्रण के लिए यह आवश्यक है कि रेलवे स्टेशनों पर आने जाने वाले समस्त यात्रियों की स्क्रीनिंग व एंटीजन टेस्ट एवं आवश्यकता अनुसार आरटी पीसीआर टेस्ट कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। लखनऊ गोरखपुर प्रयागराज वाराणसी कानपुर आगरा झांसी बरेली मेरठ गाजियाबाद मथुरा आजमगढ़ पंडित दीनदयाल नगर अयोध्या बस्ती मुरादाबाद एवं अलीगढ़ के संदर्भ में जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक पुलिस आयुक्त स्वयं संयुक्त निरीक्षण कर कोविड-19 को रोकने हेतु की गई व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट प्रेषित करें उल्लेखनीय है कि रेलवे स्टेशन पर वर्तमान में आ रही समर स्पेशल ट्रेनों में अत्याधिक यात्री आ रहे हैं जिसके दृष्टिगत एक समय में ट्रेन के सभी यात्रियों के परीक्षण हेतु प्रयाग टीमें लगाई जाए इस संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे सभी जीआरपी थानों से सूचना संकलित कर गृह विभाग को उपलब्ध कराएं। G- मंडी साप्ताहिक मंडी खुलने व बंद होने के संबंध में स्थानीय मंडियों को इस प्रकार संचालित किया जाए जिससे वहां फुटकर बिक्री आदि के कारण भीड़ भाड़ ना हो सके एवं नियंत्रित तरीके से कार्य हो सके यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसे स्थानीय मंडियों को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा अन्य खुले स्थानों पर कोविड-19 प्रोटोकाल के नियमों का पालन करते हुए आस्था आमंत्रित स्थानांनतरित करने पर भी विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए तथा फुटकर दुकानों को प्रातः 7:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक संचालित किया जाए जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और उन स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए साथ ही ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इकाइयों द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी से ही फल सब्जी नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किया जाए यह अपेक्षा की जाती है कि जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक तथा अपर पुलिस अपर जिला मजिस्ट्रेट अपर पुलिस अधीक्षक प्रातः 4:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे के मध्य संयुक्त रुप से या निरीक्षण करें कि उक्त व्यवस्था समुचित रूप से चलती रहे निदेशक मंडी परिषद संबंधित जिले के मंडी समितियों से समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था करें। H- चीनी मिलों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में फायर टैंकर फागिंग एवं फॉगिंग मशीन से सैनिटाइजेशन, साफ सफाई एवं फॉगिंग हेतु दिशा निर्देश चीनी मिल गेट एवं क्रय केंद्रों पर यथासंभव हाथ धोने सैनिटाइजेशन करने वाली मशीनों को संचालित किया जाए तथा किसी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मिल स्तर पर कोविड उपचार हेतु संस्तुत दवाइयां, एंबुलेंस ,पल्स ऑक्सीमीटर एवं पीपीई किट की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। चीनी मिल परिसरों ,भवनों ,प्रवेश द्वार , केन यार्ड, वॉशरूम, कालोनी परिसर को भी प्रतिदिन विसंक्रमित किया जाए एवं फागिंग कराई जाए। I- कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण हेतु होमगार्ड, पीआरडी, ncc, एनएसएस (माध्यमिक शिक्षा विभाग) एवं सिविल डिफेंस के टीमों को गठित करने के संबंध में जनपद में ग्राम वार, मोहल्ला वार, वार्ड वार कोरोनावायरस वेरियस की टीमें गठित की जाए। जिसमें होमगार्ड, पीआरडी , एन एस एस, एनसीसी एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों ,संस्थाओं आदि के वालंटियर, कार्यकर्ता रखे जाएं। गठित टीम की ग्राम वार मोहल्ला बार वार्ड वार सूचित संबंधित थानों में रखी जाए और उनके रजिस्टर बनाए जाए। इसमें जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आपूर्ति विभाग युवा कल्याण विभाग सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारियों यथा जिला पूर्ति अधिकारी उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक आदि का सहयोग भी लिया जाए जनपद स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य विकास अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट को नामित किया जाए । कृपया तदनुसार अपने-अपने जनपदों में ग्राम वार मोहल्ला वार वार्ड वार कोरोनावायरस वारियर्स की टीमें गठित कर अविलंब शासन को अवगत कराने का कष्ट करें जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाएगा। J- कोरोनावायरस के संक्रमण के डिस्टिक फायर सर्विस विभाग द्वारा संपूर्ण प्रदेश में आवश्यकतानुसार सैनिटाइजेशन कार्य किए जाने के संबंध में प्रदेश के 75 जनपदों में संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक नगर आयुक्त से समन्वय स्थापित कर सैनिटाइजेशन का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कराने के निर्देश दिए गए थे जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए प्रदेश के समस्त नगर निकाय यह सुनिश्चित करेंगे कि अग्निशमन विभाग को उपरोक्त कार्य हेतु पर्याप्त मात्रा में सोडियम हाइपोक्लोराइट उपलब्ध कराई जाए। K- प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थान के संबंध में प्रदेश के समस्त माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा संस्थानों में शिक्षण कार्य 30 अप्रैल तक बंद रहेगा परंतु जहां परीक्षाएं चल रही होंगी वहां परीक्षाएं यथावत अवश्य संपन्न कराई जाएंगी प्रदेश के समस्त कोचिंग संस्थान अप्रैल तक बंद रहेंगे यद्यपि कोचिंग संस्थान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कर सकते हैं। L- कोविड-19 की प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/ जोन मे धर्म स्थलों के संबंध में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों/ जोन में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु ना हो।
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