सहकारी बैंक और समितियों से पंचायत चुनाव के लिए नोड्यूज लेना अनिवार्य
बस्ती । पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों को सहकारी बैंक और समितियों से अदेय प्रमाण पत्र (नोड्यूज) लेना अनिवार्य होंगा। उक्त जानकारी जिला मजिस्ट्रेट आशुतोष निरंजन ने दी है। उन्होने बताया कि नामांकन के समय ही इस प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। इसके अभाव में नामांकन पत्र रद्द हो जायेंगा। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी तथा सभी खण्ड विकास अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 एवं जिला संहकारी बैंक लि0 बस्ती की शाखाओं की सहकारी समितियों से नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के समय लिया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होने पत्र में कहा है कि दोनो बैंको द्वारा वितरित ऋण की वसूली समय से नही हो पा रही है। जिला सहकारी बैंक लि0 बस्ती से वित्त पोषित सहकारी समितियों से वितरित हुए ऋण की वसूली अत्यन्त दैनीय है तथा लगभग सम्पूर्ण ऋण एन0पी0ए0 हो चुका है। इस संबंध में प्रबन्ध निदेशक लखनऊ द्वारा ऋण की वसूली के लिए भी निर्देशित किया गया है। उन्होने सभी खण्ड विकास अधिकारियों तथा डीपीआरओ को निर्देशित किया है कि विभागीय निर्देशो का अनुपालन कराये।
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